राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान
भोपाल
     
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स्रोत केन्द्र की सदसयता, निफ़्ट-प्राध्यापक वर्ग एवम् छात्रों के अतिरिक्त उद्योग के व्यवसायिकों हेतु, स्वायत्त उद्यमियों, बाहरी सदस्य {नगर से बाहर के}, और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी खुली है। स्रोत केन्द्रों के सदस्यों को मुद्रित व अमुद्रित संग्रह के दृश्य-श्रव्य और अन्य सामग्री से संदर्भ लेने की सुविधा मिलती है।

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1.  निफ्ट के छात्र
शिक्षण शुल्क सहित वार्षिक शुल्क एवम् सुरक्षा निधि

सुरक्षा निधि                                  रुपए 5000.00 मात्र
वार्षिक शुल्क                                 रुपए 3000.00 मात्र

2. निफ्ट के भूतपूर्व छात्र {केवल उपाधि-पत्र प्राप्त और उपाधि धारक}

सुरक्षा निधि                                 रुपए 5000.00  मात्र
वार्षिक शुल्क                                 रुपए 2500.00 मात्र

निफ़्ट के भूतपूर्व छात्र अपनी उपाधि की छायाप्रति पंजीयन के समय जमा करेंगे।

3. अन्य शैक्षणिक संस्थान

सुरक्षा निधि                                 रुपए 10,000.00   मात्र

वार्षिक शुल्क  {व्यक्तिगत प्राध्यापक वर्ग}           रुपए 3000.00 मात्र
वार्षिक शुल्क  {व्यक्तिगत छात्र वर्ग}               रुपए 2500.00 मात्र

मात्र अधिसूचित संस्थानों के लिए और सीमित संख्या में छात्रों एवम् प्राध्यापकों को सदस्यता देने का प्रावधान है। छात्रों की सदस्यता एक सत्र हेतु ही वैध होगी।

4. उद्योग

सुरक्षा निधि                                  रुपए 10,000.00   मात्र
वार्षिक शुल्क  {पाँच से अधिक सदस्यों के लिए}     रुपए 2000.00 मात्र अतिरिक्त प्रति सदस्य
वार्षिक शुल्क                                  रुपए 5000.00 मात्र
वार्षिक शुल्क  {दो से अधिक सदस्य}              रुपए 2000.00 मात्र प्रति सदस्यता

संस्थानों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संस्था के आधिकारिक व्यक्ति द्वारा कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षरित होना चाहिए। न्यूनतम दो व्यक्तियों की सदस्यता के साथ दो अतिरिक्त व्यक्तियों की सदस्यता के पत्र केवल संस्था को ही जारी किए जाएँगे। सदस्यता-पत्र हस्तांतरणीय हैं। रुपए 10,000 की सुरक्षा निधि मात्र पाँच सदस्यता-पत्रों हेतु की जा सकती है। अतिरिक्त सदस्यता-पत्रों के लिए संस्था अतिरिक्त शुल्क जमा करेगी। तमाम कार्यवाहियाँ संस्था के आधिकारिक व्यक्ति द्वारा संम्पन्न की जाएँगी। तमाम जारी सामग्री के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

5. अन्य {वैयक्तिक}

सुरक्षा निधि                                  रुपए 5000.00 मात्र
वार्षिक शुल्क                                 रुपए 3000.00 मात्र

6. बाहरी व्यक्तियों {मात्र संदर्भ हेतु}

                                            रुपए 1500.00   मात्र

सुरक्षा निधि की वापसी हेतु आप प्रारूप को अवतरित कर सकते हैं अथवा समान प्रारूप स्रोत केन्द्र के संचालन पटल से प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य तय तारीख़ के 180 दिवसों के भीतर पुस्तक लौटाने में असमर्थ होता है तो सम्बन्धित ''सुरक्षा निधि'' से पुस्तक के अंकित मूल्य का तीन गुणा मूल्य और उस पर लगाया गया कुल आर्थिक दण्ड; दोनों मिलाकर जो राशि बनेगी, काट लिया जाएगा।

भुगतान की विधि

शुल्क का भुगतान मात्र नक़द या धनादेश द्वारा जो कि एनआइएफ़टी- भोपाल के पक्ष में देय हो। निगम-सदस्य के अलावा किसी भी सदस्य को पूर्ण रूप  से भरे प्रार्थना-पत्र प्रारूप और बैंक की रसीद के साथ, दो पासपोर्ट आकार के फ़ोटो जमा करने होंगे।{तीन फ़ोटो, यदि सदस्य हस्तांतरणीय पूर्वाधान सदस्यता चुनता है।} निगम-सदस्यता हेतु फ़ोटो की अनिवार्यता नहीं है। एक सदस्यता-पत्र जारी किया जाएगा, जिससे स्रोत केन्द्र की सुविधाएँ आवश्यकतानुसार ग्रहण की जा सकेंगी। जब भी सदस्य स्रोत केन्द्र में आएगा उसे यह सदस्यता-पत्र अपने साथ लेकर आना होगा। जिस सदस्य ने सामग्री प्राप्त करने की सुविधा हेतु शुल्क का भुगतान किया है, उसे एक ''विशेष पंक्तिबद्ध सदस्यता-पत्रक''{बार-कोडेड} जारी किया जाएगा। पूर्वाधान सदस्यता-पत्र {फ़ॉरकास्ट कार्ड} उन सभी सदस्यों को जारी किए जाएँगे, जिन्होंने पूर्वाधान सेवा को चाहा है।

सदस्यता हेतु प्रार्थना-पत्र(अवतरण)

पुस्तक ऋण सुविधा

ऋणी वर्ग

पुस्तक संख्या

ऋण अवधि

छात्र वर्ग

1

7 दिवस

उद्योग

1 प्रति सदस्यता-पत्र

7 दिवस

अन्य सदस्य

1

7 दिवस

                      
संदर्भ पुस्तकें व समग्री, दैनिक/मासिक पत्र-पत्रिकाएँ, दृश्य-श्रव्य सामग्री एवम् अन्य अमुद्रित सामान बाहर ले जाने हेतु जारी नहीं हो सकतीं।

विलम्बित शुल्क

वर्ग

विलम्बित शुल्क

छात्र वर्ग व सभी बाहरी सदस्य

प्रथम तीन दिवस हेतु रुपये 5 प्रतिदिन तत्पश्चात् रुपये 10 प्रतिदिन

पुस्तक का खो जाना

यदि पुस्तक गुम जाती है तो उस दशा में, सदस्य को या तो वह वही पुस्तक लाकर जमा करे {वही या आधुनिकतम संस्करण} या फिर पुस्तक का तीन गुणा मूल्य चुकाना होगा। गुमी हुई अथवा नष्ट हो गई पुस्तक का हर्ज़ाना भरे जाने पर ही अन्य दूसरी पुस्तकें पढ़ने के लिए जारी हो सकेंगी।

चोरी करने पर जुर्माना

यदि कोई सदस्य स्रोत केन्द्र से बाहर जाते समय, पुस्तक या किसी अन्य पाठ्य सामग्री के साथ पाया जाता है, जो कि उसके नाम पर जारी, नहीं पाई जाती है, तो उसे दण्डित किये जाने का प्रावधान है। उस पर दो हज़ार पाँच सौ रुपये मात्र, का आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा और साथ ही उसे स्रोत केन्द्र में छह महीने तक प्रवेश की पाबंदी रहेगी।