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सीटों का आरक्षण
प्रत्येक पाठयक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विक्लांग विदेशी नागरिक / एसएएआरसी / एनआरआई विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु सीटें आरक्षित की गई हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :
| अनुसूचित जाति |
15 प्रतिशत |
| अनुसूचित जनजाति |
7.5 प्रतिशत |
| अन्य पिछडी जाति |
अन्य पिछडी जाति इसकी प्रतिशतता पाठ्यक्रमवार अलग-अलग निर्धारित की जाएगी जो आवश्यक अवस्थापना की उपलब्धता के अनुसार परिणाम घोषणा के समय घोषित की जाएगी । |
शारीरिक रूप से विक्लांग (40 प्रतिशत से अधिक विक्लांगता) |
3 प्रतिशत |
| विदेशी नागरिक/सार्क/एनआरआई |
15 प्रतिशत (निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त) |
प्रत्येक श्रेणी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :
अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यार्थियों के लिए
अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र/राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सक्षम प्राधिकारी से जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
अन्य पिछड़ी जाति
अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र/ के सक्षम प्राधिकारी से जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । और यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि वे संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) से नहीं है ।
शारीरिक रूप से विक्लांग
इस श्रेणी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत वी आर सी से विक्लांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि शारीरिक विक्लांगता 40 प्रतिशत से अधिक है । यदि विद्यार्थी किसी विशेष पाठ्यक्रम में इस विक्लांगता के कारण ठीक प्रकार कार्य नहीं कर पाता उस सूरत में निफ्ट को उस विद्यार्थी का प्रवेश रद्द करने का अधिकार होगा ।
विदेशी नागरिक/सार्क/एनआरआई
प्रत्येक पाठयक्रम में कुल सीट कीे 15 प्रतिशत सीट (निर्धारित सीट के अतिरिक्त) विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित की गई है चाहे वे भारत में अथवा विदेश में रह रहे हों जैसा आय कर अधिनियम 1961 में निर्धारित है । विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा । यह लिखित परीक्षा सामान्यतया संबधित देश के दूतावास/मिशन में आयोजित की जाती है । इस श्रेणी में चयन किए गए विद्यार्थी को दो सत्र वाले प्रत्येक वर्ष में रू. 3,60,000/- फीस देनी होती है और आवास परमिट अथवा इस पाठयक्रम अवधि का विद्यार्थी वीजा लेना होगा ।
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