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छात्र के लिए नियम
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एक बार
में एक पुस्तक केवल एक दिन के लिए ही लिया जा सकता है।
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समाचार
पत्र,जर्नल,
सामयिक पत्रिकाओं
,
ऑडियो विजुअल सामग्रियों एवं
संदर्भ संग्रहों को जारी नहीं किया जायेगा।
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वितरण
कांउटर छोड़ने से पहले
,
उधार लेने वाले यह सुनिश्चित
करें कि उधार लिया गया पुस्तक ठीक स्थिति में है;
यदि ऐसा नहीं है तो इस
मामले को तत्काल पुस्तकालय कर्मी की जानकारी में लाया जाए।
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जर्नलों,पत्रिकाओं
तथा पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसे नियत स्थान पर रख दें।
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संसाधन
केंद्र के किसी पुस्तक, पत्रिका तथा जर्नलों पर किसी व्यक्ति द्वारा कुछ न
लिखा जाए,इसे क्षति न पहुंचाई जाए या कोई निशान न लगाया जाए।
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उधार
लिए गए पुस्तक सही समय पर न लौटानें पर
, 5/-
रुपये प्रति दिन पहले तीन दिनों के लिए तथा उसके बाद 10/-रुपये
प्रति दिन विलंब शुल्क लिया जाएगा।
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यदि
छात्र नियत तिथि से 180 दिन के भीतर पुस्तक को लौटाने में असफल रहते हैं,तो
उस पुस्तक का तीन गुणा राशि तथा विलंब शुल्क जमा राशि में से ले लिया
जाएगा।
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पुस्तक
खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में छात्र पुस्तक की लागत राशि का
तीन गुणा अवश्य भुगतान करें तभी नयी पुस्तक जारी की जाएगी।
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यदि
कोई सदस्य बिना जारी की गई पुस्तक
/
अन्य संसाधन सामग्री पुस्तकालय से बाहर ले जाते हुए पाया जाता है,तो उस पर
जुर्माना लगाया जाएगा।उन्हें 2500.00 रुपये की जुर्माना राशि का भुगतान
करना होगा तथा उन पर एक सत्र के लिए संसाधन केंद्र का इस्तेमाल
करने
पर पाबंदी लगाई जाएगी।
- प्राप्ति
की तिथि के 15 दिन के बाद नए पुस्तक को जारी किया जाएगा।
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संसाधन
केंद्र में किसी प्रकार के बैग/
भोजन/धूम्रपान
की अनुमति नहीं है। वितरण कांउटर पर
पुस्तकालय से बाहर के पुस्तकों
,ब्रीफकेशों, आदि की जांच अवश्य होनी चाहिए।
संसाधन
केंद्र लैपटाप,सेल फोन आदि सहित निजी समानों के गुम होने का जिम्मेदार नहीं
होगा।
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